आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा लाखो रुपए की अवैध शराब से भरा वाहन जब्त किया...

 


News@हरिश राठोड़ 

         झाबुआ 03 मई, 2024। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं मुकेश नेमा उपायुक्त संभागीय उड़नदस्ता इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 03 मई 2024 को  वृत्त झाबुआ 'ब' द्वारा गश्त माण्डलीनाथू - भूचाडूंगरी मेन रोड पर वाहन क्रमांक GJ 20 N 7529 का पीछा कर ग्राम माण्डलीनाथू में वाहन को घेराबंदी कर पकडा गया।

          वाहन चालक ने अपना नाम दशरथ पिता नंदलाल पंचाल बताया उक्त वाहन की तलाशी लेने पर  कुल 26 पेटी  माउंट 6000  सुपर  स्ट्रांग बियर मदिरा एवं 01 पेटी रायल स्टेग व्हिस्की कुल 27 पेटी (कुल- 320.64 बल्क लीटर) विधिवत जप्त करके,  मदिरा एवं वाहन कब्जे आबकारी लेकर आरोपी दशरथ पिता नंदलाल पंचाल उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम माण्डलीनाथू के विरुद्ध  मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा  34(1)(क) ,34(2), 36,46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जब्त शुद्धा मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 106800/- एवं जब्त वाहन का अनुमानित मूल्य रुपये  7,00,000/- है। 

          उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी  के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा  की गई।  एवं आबकारी उपनिरीक्षक  सर्वश्री अकलेश सोलंकी, योगेश दामा एवं आबकारी स्टाफ श्रीराम शर्मा, सोहन नायक, मदन राठौर, विजय चौहान  एवं वाहन चालक सुमित मेड़ा का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


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