थांदला से इमरान खान की रिपोर्ट
थांदला जनपद के ग्राम पंचायत सेमलिया नारेला में सरंपच व सरपंच पति द्वारा मिलकर खुलकर पंचायत राज अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियम विरूध्द जाकर सरपंच पति द्वारा पंचायत में हुए निर्माण कार्य में अपने ही फर्म का बिल लगाकार 33000 की राशि का आहरण किया गया है मामला सामने आने के बाद अब सरपंच पति के साथ ही प्रशासन के क्रियाकलाप में भी सवाल उठने लगे हैं ज्ञात हो कि पंचायत राज अधिनियम 1993 के मुताबिक ग्राम पंचायत के सरंपच, पंच और सचिव तथा उनके स्वजन संबंधित पंचायत में निर्माण कार्य का स्वयं या स्वजन के नाम से संचालित फर्म का बिल नहीं लगा सकते, लेकिन इसे नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत सेमलिया के सरपंच पति द्वारा अपने ही पंचायत में हजारों रुपये का बिल लगा दिया उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सेमलिया में भुरेसिग मैडा़ की पत्नी सरपंच है उसी पंचायत में ही वेंडर मैडा़ ट्रेडर्स के नाम से 33000 रुपये का बिल लगाकर राशि का आहरण किया है जबकि पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 40 ग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सरपंच अपने परिवार के सदस्यों को पंचायत में लाभ नहीं दिला सकता। लेकिन सेमलिया सरपंच ने नियम विरुद्घ अपने पंचायत में अपने पति को लाभ दिला दिया सूत्र बताते हैं कि सेमलिया में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा भी नहीं है फिर यह बिल किस चिज का लगाया है इसमें सचिव और सरपंच का बड़ा खेल है