आचार संहिता का उल्लंघन करते हुये बंदूक लेकर घूमने वाले आरोपी को हुई सजा....



झाबुआ से राज मेड़ा की रिपोर्ट

न्यायालय माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय, सुश्री प्रतिभा वास्कले साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी हवसिंह पिता टिट्टु मेड़ा, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम सुरीनाला, पुलिस थाना कालीदेवी, जिला झाबुआ, को धारा 30 आयुध अधिनियम में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासन की ओर से प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन श्रीमती सिमी रत्न्म, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।

जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि फरियादी उप निरीक्षक हरिसिंह चुण्डाावत द्वारा थाना कालीदेवी पर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि कलेक्टर के आदेश क्रमांक 594/फा.क्र./भारत निर्वाचन/2019 दिनांक 10.3.2019 के पालन में दिनांक 29.3.19 को एस.एस.टी. ड्यूटी हेतु कस्बा कल्याणपुरा पहुँचे, जहां पर श्री विष्णु मुझाल्दाा उपयंत्री लोक स्वास्‍थ्‍य   यांत्रिक खण्ड झाबुआ के साथ ड्यूटी थी। ड्यूटी के दौरान रायपुरिया रोड़ खेड़ा फाटे पर उक्त टीम पहॅुंची थी व चैकिंग के दौरान एक व्यक्ति एक 12 बोर बंदूक सिंगल नाल की लेकर निकल रहा था तभी चैकिंग के दौरान उसे रोका व नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम हवसिंह पिता टिट्टू मेड़ा बताया, जिससे उक्तक बंदूक का लायसेंस व वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन 2019 में जिला दण्डाधिकारी झाबुआ के आदेश दिनांक के छूट के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति या आदेश के बारे में पूछा गया, पूछने में उसके पास कोई अनुज्ञप्ति आदेश नहीं होना बताया, जिस कारण आरोपी हवसिंह मेड़ा के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन में धारा 188 भा.दं.सं. एवं धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत आरोपी से बंदूक जप्त  की गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, विचारण के दौरान न्यायालय माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय, सुश्री प्रतिभा वास्कले साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी हवसिंह पिता टिट्टू मेड़ा, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम सुरीनाला, पुलिस थाना कालीदेवी, जिला झाबुआ, को धारा 30 आयुध अधिनियम में 6 माह का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के  अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.