झाबुआ से राज मेड़ा की रिपोर्ट
न्यायालय माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय, सुश्री प्रतिभा वास्कले साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी रूपसिंह पिता लक्ष्मण बारिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सालरपाड़ा आम्बा, तहसील रामा जिला झाबुआ, को धारा 224 भा.दं.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
शासन की ओर से प्रकरण का सम्पूर्ण संचालन श्रीमती सिमी रत्नम, लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया
जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी ने बताया कि दिनांक 10.09.2018 को फरियादी आरक्षक जितेन्द्र द्वारा पुलिस थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि चौकी पारा के आयुध अधिनियम के अपराध में गिरफ्तारशुदा आरोपी रूपसिंह को न्यायालय में पेश करने हेतु एवं अपराध की असल कायमी हेतु पुलिस थाना झाबुआ में लेकर आये थे। आरक्षक ललित ने उक्त अपराध की एफ.आई.आर. असल कायमी करवाने को देकर डाक देने के लिये एस.पी. ऑफिस चला गया था एवं आरोपी को एक हेड कांस्टेबल के सुपुर्द किया था, उसी समय आरोपी रूपसिंह का जवाई आया था, तब आरोपी बिना किसी को कुछ बताये अपने जवाई के साथ चला गया। आरोपी के थाने से चले जाने की जानकारी लगभग 02:45 बजे हुई थी एवं आरोपी को आस-पास ढूँढा आरोपी कहीं नहीं मिला तब आरोपी के विरुद्ध धारा 224 भा.दं.सं. के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी एवं अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय माननीय प्रथम श्रेणी न्यायालय, सुश्री प्रतिभा वास्कले साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी रूपसिंह पिता लक्ष्मण बारिया, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम सालरपाड़ा आम्बा, तहसील रामा जिला झाबुआ, को धारा 224 भा.दं.सं. में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।