News@ हरिश राठौड़
पेटलावद।नगर परिषद पेटलावद की अध्यक्ष ललिता योगेश गामड़ को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ से बड़ी राहत मिली है। उनके अभिभाषक राजेश यादव व आकाश राठी की पैरवी के बाद न्यायालय ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया।
**क्या है मामला**
नगर परिषद पेटलावद के वार्ड क्रमांक 7 से ललिता योगेश गामड़ ने पार्षद पद का चुनाव जीता था और वर्तमान में नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। उनके चुनाव को रामी बाई द्वारा चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ललिता गामड़ का नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त किया जाना चाहिए।
**हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय**
न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि दो स्थानों पर मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चुनाव को अमान्य करने का वैध आधार नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी (रामी बाई) द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को यदि सत्य भी मान लिया जाए, तब भी इससे चुनाव को चुनौती देने योग्य कोई ठोस कारण उत्पन्न नहीं होता।
अदालत ने ललिता गामड़ द्वारा दायर *ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी* के आवेदन को स्वीकार करते हुए चुनाव याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि याचिका कारण-अभाव से ग्रस्त है और बिना किसी विधिक आधार के इसे आगे विचारार्थ नहीं रखा जा सकता।
**अंततः मामला निस्तारित**
याचिका खारिज होने के साथ ही ललिता गामड़ के पक्ष में निर्णय हो गया। इस पूरी कानूनी लड़ाई में नगर के वरिष्ठ अभिभाषक राजेश यादव और इंदौर के अभिभाषक आकाश राठी ने प्रभावी पैरवी कर उन्हें न्याय दिलाया।

