COPTA (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) अंतर्गत कि गई जब्ती कार्यवाही .....

 


पेटलावद- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री तनुश्री मिणा के निर्देशन में तहसीलदार अनिल बद्येल एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी आशा भंडारी के द्वारा COPTA (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003) कि धारा 6(b) अंतर्गत स्कूल एवं शैक्षणिक संस्थान के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचना और उनके सेवन करने वाले पर कार्यवाही करते हुवें तम्बाकु पाउच,  विमल, मिराज आदि कि जब्ती कि गई। कार्यवाही के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान के समिप गांधी चैक में दुकान लगाकर तम्बाकु पदार्थो का विक्रय करने वाले राजेश डामर, लिलाबाई राठौड, राकेश सौनी एवं मनोहरलाल राठौड कि दुकान पर तम्बाकु पाउच इत्यादि के जब्ती कि कार्यवाही कर आगे तम्बाकु पदार्थ नही बेचना एवं स्कुल के आसपास सेवन नही करने कि समझाईश दि गई।


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