मेघनगर के 47 विक्रेताओं द्वारा 80% से कम ईकेवाईसी किए जाने पर एक हजार रुपए का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया... A fine of Rs 1,000 was imposed on 47 vendors of Meghnagar for doing less than 80% eKYC. .



थांदला से इमरान खान की रिपोर्ट 

कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी हितग्राहियों का ईकेवाईसी अनिवार्यतः किया जाना है, जिसमें मेघनगर के हितग्राहियों का ईकेवाईसी 72 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ है जिसके चलते अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेघनगर द्वारा समीक्षा किए जाने से 47 विक्रेताओं द्वारा 80% से कम ईकेवाईसी किए जाने से उक्त सभी विक्रेताओं पर कार्यवाही करते हुए प्रत्येक विक्रेता पर एक हजार रुपए का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है।

राशन पर्ची धारी सभी हितग्राहियों से शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कई  बार सभी सदस्यों का ईकेवाईसी पूर्ण करवाने हेतु सूचना एवं अपील प्रसारित की गई है।अतः सभी हितग्राही पीओएस मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन से अपने किसी भी नजदीकी दुकान विक्रेता के पास जा कर ईकेवाईसी पूर्ण करवाएं , भविष्य में ईकेवाईसी नहीं होने से उन सदस्यों का नाम स्वतः ही विलोपित हो जाएगा।


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